अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसायिक ऋण मिलेगा
श्रीगंगानगर, 5 अगस्त। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध) को शिक्षा एवं व्यवसायिक ऋण उपल्बध कराये जा रहे हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री सुखमन सिंह जोहल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसायिक ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऋण हेतु आवेदन, अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, समस्त स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, आधार-कार्ड, पैन-कार्ड, मूल-निवास प्रमाण पत्र, कार्य स्थल संबंधी प्रमाण पत्र, लाइसेंस, फोटो, जनआधार कार्ड, बैक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार) गारंटर संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है। साथ ही साथ ऋण हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविधालय का पंजीयन/मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदे आदि ऑनलाईन आवेदन के दौरान अपलोड होना अति आवश्यक है।