विधानसभा आम चुनाव 2023
अनिवार्य सेवाओं में नियोजित कार्मिकों को मिलेगी डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान अनिवार्य सेवाओं में नियोजित कार्मिकों को डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इस संबंध में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभागीय अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवश्यक सेवाओं की श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। ऐसे अनुपस्थित मतदाता सभी आवश्यक विवरण देते हुए फॉर्म 12-डी में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करेंगे। ऐसे मतदाताओं को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। डाक मतपत्र सुविधा की मांग करने वाले अनुपस्थित मतदाताओं को आवेदन चुनाव घोषणा की तारीख से, संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद, पांच दिनों तक की अवधि में रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी ऐसे कार्मिकों को चयनित करेंगे। इसके बाद उक्त सूची संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा की मांग करने वाले मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी और प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के पश्चात डाक मतपत्र जारी किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही पोस्टल वोटिंग सेन्टर पर मतदान की सुविधा निर्धारित दिवसों में उपलब्ध करवाई जायेगी। डाक मतपत्र की सुविधा की मांग करने वाले कार्मिक बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर पायेंगे।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद कुमार जाखड़, आबकारी अधिकारी श्रीमती रीना छिम्पा, नगरपरिषद आयुक्त श्री यशपाल आहूजा, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री विजय कुमार, पीएमओ डॉ. के.एस. कामरा, सीएमएचओ डॉ. मनमोहन गुप्ता, पीएचईडी एसई श्री मोहनलाल अरोड़ा, डिस्कॉम एसई श्री लाभ सिंह मान, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. बलदेव चौपड़ा सहित अन्य मौजूद रहे।