विधानसभा आम चुनाव 2023
दल या उम्मीदवार की अनुमति के बिना समर्थक झण्डा, बैनर नहीं लगा सकेंगे
उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होने के साथ-साथ अग्रिम कार्यवाही होगी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अपने समर्थकों को ध्वज लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि किसी भी कार्य हेतु किसी व्यक्ति विशेष की भूमि, भवन, चारदीवारी आदि का व्यक्ति विशेष की अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि चुनाव के समय राजनैतिक दल या उम्मीदवार कभी-कभी भवन मालिकों की अनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजी भवनों को विरूपित करने में सम्मिलित होते है। दलों एवं उम्मीदवारों को अपने समर्थकों को बिना अनुमति के किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आयोग ने सम्पति विरूपण रोकथाम संबंधी स्थानीय कानूनों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध मुकदमे चलाने व अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हुए है।
भवन मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन पर कोई नारा प्रतीक या पोस्टर लिखवाया गया है या चिपकाया गया है, को ऐसी विरूपित दीवार अथवा भवन को उनके मूल स्वरूप में वापिस स्थापित करने के लिये संबंधित को अपने स्वयं के खर्चें पर सफेदी, पोताई या रंगरोगन करवाना होगा।