घरेलू सप्लाई पानी के दुरूपयोग करने पर तुरंत करें कार्यवाहीः अधिशासी अभियंता
पीएचईडी के अधिशासी अभियंता शहर ने दिए सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश
श्रीगंगानगगर, 11 जुलाई। घरेलू पेयजल का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड की बैठक गुरूवार को अधिशासी अभियंता शहर श्री मोहनलाल अरोडा की अध्यक्षता में हुई। इसमें राजस्व उपखण्ड एवं उपखण्ड प्रथम के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तथा मीटर रीडर्स को निर्देशित किया गया कि यदि कहीं घरेलू पानी का दुरूपयोग हो रहा है, तो तुरत कार्यवाही करें।
बैठक में अधिशासी अभियंता श्री मोहनलाल अरोडा ने कहा कि सभी सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों की पहचान करें तथा जहां अवैध कनेक्शन हैं, उन्हें तुरंत नोटिस जारी करें एवं अवैध कनेक्शन काटने की कार्यवाही करें। घरेलू पानी से गाडी धोने वालों पर पैनल्टी लगाई जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि सभी उपभोक्ता अपने घरों की टंकी में पानी ओवरफलों नहीं होने दें। घरेलू सप्लाई के पानी से गाडी नहीं धोएं। किसी के घर में अवैध कनेक्शन है, तो उसे तुरंत नियमित करवाएं। इस बैठक में सहायक अभियंता बलविन्द्र सिंह, अमरजीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता तनुजा स्वामी, हनुमान बंजारा सहित मीटर रीडर अशोक छींपा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के जारी नए आदेशों के अनुसार अब पीने के लिए किए जाने वाले घरेलू सप्लाई के पानी से गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण करने, मैरिज गार्डन में पानी लगाने और कॉमर्शियल कार्य में उपयोग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के नए आदेशों के मुताबिक अब घर के अंदर अगर नलों से पानी लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक को दोषी माना जाएगा। यदि किसी घर में नल से पानी लीकेज मिलता है तो मकान मालिक पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है।